क्या आपके घर में हैं सीनियर सीटिजन? 31 मार्च से पहले सेविंग्स अकाउंट को करवा लें लिंक, वरना हो सकता है भारी नुकसान
Retirement Planning: पोस्ट ऑफिस (Post Office) के नए नियमों के अनुसार कुछ अकाउंट्स पर कैश में ब्याज मिलना बंद हो जाएगा. इससे जुड़े नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे.
Retirement Planning: सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) के डिपॉजिटर्स के लिए ये खबर जरूरी है. अगर आप इस सरकारी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके 31 मार्च 2021 से पहले अपने अकाउंट को पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (Post Office Saving Account) या बैंक अकाउंट (Bank Account) से लिंक कराना होगा. वरना जमाकर्ताओं को लिंक नहीं करने पर कैश में ब्याज नहीं मिलेगा.
बता दें पोस्ट ऑफिस (Post Office) के नए नियमों के अनुसार कुछ अकाउंट्स पर कैश में ब्याज मिलना बंद हो जाएगा. इससे जुड़े नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट (Term deposit account) शामिल हैं.
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लिंक नहीं करने पर होगा नुकसान
पोस्ट ऑफिस के नए नियमों के अनुसार, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट जमा खाताधारकों ने अपने मंथली/क्वाटर्ली/सालाना इंट्रस्ट के क्रेडिट के लिए अपने सेविंग्स अकाउंट
(डाकघर बचत खाता या बैंक खाता) को लिंक नहीं किया है. ऐसे ग्राहकों को बकाया इंट्रस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के जरिये ही क्रेडिट किया जाएगा या पोस्ट ऑफिस के जरिये चेक से ब्याज का पैसा दिया जाएगा.
लिंक के लिए भरें SB-83 फॉर्म
जमाकर्ताओं को इन अकाउंट्स को लिंक करने के लिए एसबी-83 फॉर्म (ऑटोमेटिक ट्रांसफर) भरना होगा. वहीं इंट्रस्ट के पैसे को ट्रांसफर की सुविधा का फायदा उठाने के लिए भी ऐप्लीकेशन जमा करनी होगी. इसके बाद प्रोसेस को कम्पलीट करने के लिए उसे वेरिफिकेशन के लिए पोस्ट ऑफिस में भेजना होगा या खुद से जाना होगा.
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
लिंक करने के लिए ग्राहक को ECS-1 फॉर्म करना होगा फिल.
कैंसिल्ड चेक या जिस बैंक में खाता है, उसके पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी देनी होगी.
इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी स्कीम्स के मुताबिक पासबुक भी पोस्ट ऑफिस में देनी होगी.
11:51 AM IST